
बलिया। अपर जिला मजिस्ट्रेट अनिल कुमार ने बताया कि थाना रेवती में दर्ज एक प्रकरण की मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए गए हैं। यह मामला थाना रेवती पर दर्ज मुकदमा अपराध संख्या 213/2026, धारा 191(2), 103(1), 131 एवं 352 बीएनएस से संबंधित है। जानकारी के अनुसार, ग्राम गायघाट निवासी विशाल गोड पुत्र कामजी गोड की तहरीर पर दर्ज मुकदमे में आरोप है कि 07 जुलाई 2026 को सूरज कन्नौजिया के खेदन चौराहे स्थित मुर्गा की मीट के दुकान पर हुए विवाद और मारपीट के बाद 8 जुलाई को वादी के पिता को थाना रेवती के उपनिरीक्षक सचिन सरोज तथा आरक्षी अंकित सिंह द्वारा थाने ले जाकर मारपीट की गई। प्रकरण में अपने पदीय दायित्वों के निर्वहन में घोर लापरवाही बरतने के आरोप में उपनिरीक्षक सचिन सरोज और आरक्षी अंकित सिंह को निलंबित कर दिया गया है।
मामले की मजिस्ट्रियल जांच कराने के लिए पुलिस अधीक्षक, बलिया ने जिला प्रशासन को पत्र भेजकर अनुरोध किया था। पुलिस अधीक्षक के अनुरोध पर जिला मजिस्ट्रेट, बलिया ने 14 जुलाई को जारी आदेश के तहत अपर जिला मजिस्ट्रेट को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया है। जांच अधिकारी को पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर आख्या प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं।
अपर जिला मजिस्ट्रेट ने आमजन से अपील की है कि यदि किसी व्यक्ति के पास इस प्रकरण से संबंधित कोई साक्ष्य, दस्तावेज या बयान हो तो वह 24 जुलाई तक किसी भी कार्यदिवस में प्रातः 10 बजे से सायं 05 बजे के बीच अपर जिला मजिस्ट्रेट के न्यायालय/कार्यालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष एवं साक्ष्य प्रस्तुत कर सकता है।

