भरण-पोषण मामले में अगली तारीख पर अदालत ने उपस्थिति सुनिश्चित करने का दिया निर्देश
बलिया। भोजपुरी अभिनेता और गायक पवन सिंह से जुड़े भरण-पोषण मामले में शनिवार को अपर परिवार न्यायालय के न्यायाधीश कमलापति की अदालत ने उनकी अनुपस्थिति पर तीन हजार रुपये का हर्जाना लगाया। न्यायालय ने उन्हें अगली नियत तिथि पर उपस्थित होने का निर्देश दिया है।
मामले में पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह की ओर से अधिवक्ता ने साक्ष्य प्रस्तुत किया है। इस पर फिलहाल जिरह की प्रक्रिया चल रही है। बलिया के मिड्ढी निवासी ज्योति सिंह ने करीब तीन वर्ष पूर्व भरण-पोषण के लिए न्यायालय में वाद दाखिल किया था। इसमें उन्होंने पवन सिंह से पांच लाख रुपये प्रतिमाह भरण-पोषण राशि दिलाने की मांग की है।
तभी से यह मामला न्यायालय में विचाराधीन है। सुनवाई के दौरान पवन सिंह अब तक एक बार अदालत में उपस्थित हुए हैं। शनिवार को सुनवाई के दौरान उनकी गैरमौजूदगी पर न्यायालय ने तीन हजार रुपये का हर्जाना लगाने का आदेश दिया। साथ ही अगली निर्धारित तिथि पर उनकी उपस्थिति सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। फिलहाल ज्योति सिंह की ओर से प्रस्तुत साक्ष्यों पर जिरह जारी है। भरण-पोषण राशि के संबंध में न्यायालय का अंतिम निर्णय अभी नहीं आया है। मामले में अगली सुनवाई निर्धारित तिथि पर होगी।
