बलिया। द होराइजन स्कूल, गड़वार, बलिया में बच्चों को यौन अपराधों से सुरक्षा एवं उनके कानूनी अधिकारों के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से पॉक्सो एक्ट प्रोटेक्शन ऑफ़ चिल्ड्रेन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफन्सेस एक्ट , 2012 पर एक विशेष जागरूकता सेमिनार आयोजित किया गया।
कार्यक्रम में मुख्य अतिथि सुरभि सिंह, सिविल जज,(जे.डी.) एफ.टी. सी. बलिया ने विद्यार्थियों को पॉक्सो एक्ट की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पॉक्सो एक्ट भारत का एक विशेष कानून है, जिसका उद्देश्य 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को यौन अपराधों से सुरक्षा प्रदान करना तथा ऐसे मामलों की सुनवाई के लिए विशेष कानूनी व्यवस्था सुनिश्चित करना है।
उन्होंने बताया कि पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत 18 वर्ष से कम आयु के प्रत्येक व्यक्ति को बच्चा माना जाता है और यह कानून बालक एवं बालिका दोनों पर समान रूप से लागू होता है। इसके अंतर्गत यौन हमला यौन उत्पीड़न, हरासमेंट , बच्चे का अश्लील या यौन गतिविधियों में इस्तेमाल करना तथा बच्चों से संबंधित अन्य यौन अपराध शामिल हैं।
सुरभि सिंह विद्यार्थियों को सुरक्षित व्यवहार, जागरूकता तथा किसी भी अनुचित घटना की स्थिति में अभिभावक, शिक्षक अथवा संबंधित जिम्मेदार व्यक्ति को जानकारी देने के महत्व के बारे में भी बताया। उन्होंने बच्चों को उनके अधिकारों एवं सुरक्षा से संबंधित कानूनी प्रावधानों की जानकारी सरल भाषा में दी।
कार्यक्रम के अंत में विद्यालय के प्रबंधक मनोज सिंह एवं प्राचार्य एस. सिंह ने मुख्य अतिथि सुरभि सिंह को बुके, स्मृति-चिह्न एवं अंगवस्त्र भेंट कर सम्मानित किया।
कार्यक्रम में महिला सबइंस्पेक्टर सोनाली सिंह, कांस्टेबल रेनू यादव, अंकिता गुप्ता, शिवम पटेल,अनिल कुशवाहा, पप्पू प्रजापति पी एस, उपप्रधानाचार्य पियूष श्रीवास्तव, जितेंद्र मिश्रा, आकांक्षा पाण्डेय, मीनू सिंह, मेनका सिंह, अभय गुप्ता, खेल प्रशिक्षक एल बी रावत, अभिषेक तिवारी, पूर्व सूबेदार मेजर दिलीप भारद्वाज आदि उपस्थिति रहे।
