
बलिया। सुखपुरा थाना क्षेत्र के जीराबस्ती स्थित आकाश नर्सिंग होम में लापरवाही पूर्वक डिलीवरी कराने एवं मृत्यु होने के मामले में आरोपी डॉक्टर ने जमानत अर्जी दी है। इस पर सुनवाई के दौरान जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार झा की न्यायालय ने सीएमओ बलिया को तलब किया है।
अदालत ने नियत तिथि 19 मई को आदेश करते हुए तलब की है कि आकाश नर्सिंग होम जीराबस्ती अपने यहां रजिस्टर्ड है या नहीं यदि रजिस्टर्ड है तो किस प्रकार के उपचार हेतु रजिस्टर्ड किया गया है। तथा यह भी स्पष्ट करें कि प्रसव हेतु उक्त नर्सिंग होम अधिकृत है अथवा नहीं उक्त सवाल का जवाब हेतु व्यक्तिगत रूप से जमानत के सुनवाई के दौरान तलब किए गए है।
आरोपी डॉ. हेमंत कुमार सिंह के जमानत प्रार्थना पत्र के सुनवाई के समय शासकीय अधिवक्ता द्वारा समय की याचना की गई और न्यायालय से अभियोजन कथानक का वर्णन करते हुए कहा कि वादी मुकदमा की पत्नी कुसुम 25 वर्ष आकाश नर्सिंग होम में भर्ती कराया 26 मार्च 2026 को केस ज्यादा सीरियस बताकर ऑपरेशन किया गया, ऑपरेशन खराब होने के कारण उसकी पत्नी मर गई।

