बलिया। शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई) के तहत शैक्षिक सत्र 2026-27 में जनपद बलिया के 9,343 छात्र-छात्राओं के लिए 4.67 करोड़ रुपये से अधिक की वित्तीय सहायता तथा 390 गैर-सहायतित एवं मान्यता प्राप्त विद्यालयों को पांच करोड़ रुपये से अधिक की फीस प्रतिपूर्ति की धनराशि बैंक खातों में भेज दी गई है।
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी मनीष कुमार सिंह ने बताया कि निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2009 के तहत पात्र बच्चों को स्कूल ड्रेस, स्वेटर, जूता-मोजा, स्कूल बैग, किताबें और स्टेशनरी खरीदने के लिए प्रति छात्र पांच हजार रुपये की दर से कुल 4 करोड़ 67 लाख 15 हजार रुपये की धनराशि प्रेषित की गई है। वहीं, 390 गैर-सहायतित एवं मान्यता प्राप्त विद्यालयों को फीस प्रतिपूर्ति के लिए कुल 5 करोड़ 2 हजार 80 रुपये का भुगतान किया गया है।
उन्होंने बताया कि शासन की मंशा के अनुरूप आरटीई योजना के तहत यह धनराशि लाभार्थियों के बैंक खातों में भेजी गई है, ताकि बच्चे अपनी शैक्षिक जरूरतों की सामग्री खरीद सकें। शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत आर्थिक रूप से कमजोर एवं वंचित वर्गों के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के समान अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से यह योजना संचालित की जा रही है। इसके माध्यम से पात्र बच्चों को निजी विद्यालयों में निःशुल्क शिक्षा का अवसर मिलता है। साथ ही, संबंधित विद्यालयों को निर्धारित मानकों के अनुसार फीस प्रतिपूर्ति और पात्र बच्चों के अभिभावकों को वित्तीय सहायता दी जाती है।
जनपद में भुगतान प्रक्रिया पूरी होने को योजना के प्रभावी क्रियान्वयन की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। विभाग का कहना है कि पात्र लाभार्थियों तक योजनाओं का लाभ पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से पहुंचाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं।
