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Ballia : जाति प्रमाणपत्र के लिए 50 हजार की मांग, डीएम ने लेखपाल को किया निलंबित

बलिया में जाति प्रमाणपत्र के नाम पर रिश्वत का आरोप, लेखपाल संदीप सिंह निलंबित
बलिया।
जाति प्रमाण पत्र जारी करने के एवज में 50 हजार रुपये मांगने के आरोप में जिलाधिकारी के निर्देश पर तहसील सदर के राजस्व ग्राम सुल्तानपुर के क्षेत्रीय लेखपाल संदीप सिंह को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। उनके विरुद्ध विभागीय जांच भी संस्थित की गई है। मामला ग्राम सुल्तानपुर निवासी सुरेंद्र प्रसाद तुरैहा की शिकायत से जुड़ा है। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया था कि तुरैहा जाति का जाति प्रमाण पत्र जारी करने में लेखपाल एवं अन्य राजस्व कर्मियों द्वारा प्रति आवेदन 50 हजार रुपये की मांग की गई। शिकायतकर्ता ने इस संबंध में मोबाइल पर हुई बातचीत की ऑडियो रिकॉर्डिंग भी साक्ष्य के तौर पर उपलब्ध कराई थी।


तहसीलदार सदर, बलिया द्वारा सोमवार को प्रस्तुत रिपोर्ट में बताया गया कि शिकायतकर्ता की ओर से पूर्व में ऑनलाइन जाति प्रमाण पत्र के लिए आवेदन किए गए थे, जिन्हें आवश्यक साक्ष्य एवं अभिलेख उपलब्ध न होने के कारण नियमानुसार पोर्टल पर आख्या सहित निस्तारित/निरस्त किया गया था। शिकायतकर्ता द्वारा उपलब्ध कराई गई दो अलग-अलग ऑडियो रिकॉर्डिंग, जिनकी दिनांक 08 अप्रैल 2026 और 17 सितंबर 2026 बताई गई है, का प्राथमिक परीक्षण किया गया। रिपोर्ट के अनुसार प्राथमिक स्तर पर रिकॉर्डिंग में बातचीत करने वाले व्यक्ति की पहचान स्पष्ट नहीं हो सकी है। हालांकि, शिकायतकर्ता ने दावा किया कि रिकॉर्डिंग में सुनाई दे रही आवाज क्षेत्रीय लेखपाल संदीप सिंह की है।


रिकॉर्डिंग में कथित तौर पर जाति प्रमाण पत्र बनवाने के लिए प्रति आवेदन 50 हजार रुपये की मांग किए जाने और रकम का एक हिस्सा अधिकारियों को दिए जाने संबंधी बातचीत होने का उल्लेख रिपोर्ट में किया गया है। रिकॉर्डिंग में यह भी कथित तौर पर कहा गया है कि पैसे देने पर ऑनलाइन आवेदन कराकर अगले दिन बांसडीह कचहरी पहुंचाया जाए। मामले को राजस्व कर्मियों से जुड़े गंभीर भ्रष्टाचार एवं अवैध धन उगाही के आरोपों से संबंधित मानते हुए तहसीलदार ने निष्पक्ष एवं पारदर्शी जांच के लिए संबंधित लेखपाल को निलंबित किए जाने तथा विभागीय जांच की संस्तुति की।


जिलाधिकारी के आदेश पर संदीप सिंह को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया। निलंबन अवधि में उन्हें तहसील बलिया के भूलेख कार्यालय से संबद्ध किया गया है। आदेश के अनुसार वे सक्षम अधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना मुख्यालय नहीं छोड़ सकेंगे। मामले की विभागीय जांच के लिए जांच अधिकारी की नियुक्ति की प्रक्रिया भी आदेश में की गई है।

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