
बलिया। शहर में शनिवार देर शाम होटल, रेस्टोरेंट और मैरिज हॉल के खिलाफ चलाए गए संयुक्त जांच अभियान में प्रशासन ने दो रेस्टोरेंट सील कर दिए, जबकि कई प्रतिष्ठानों को नोटिस जारी कर एक सप्ताह के भीतर मानकों का पालन करने के निर्देश दिए। इस दौरान वैशाली रोड स्थित एक होटल के संचालक ने कार्रवाई का विरोध करते हुए सिटी मजिस्ट्रेट को कोर्ट ले जाने की धमकी दे दी, जिसके बाद प्रशासन ने होटल खाली कराकर व्यापारिक गतिविधियों पर रोक लगा दी।
सिटी मजिस्ट्रेट आशाराम वर्मा, सीओ सिटी सतीश शर्मा, नगर कोतवाल प्रवीण कुमार और अग्निशमन अधिकारी संजय कुमार की संयुक्त टीम ने सबसे पहले विशुनीपुर चौराहे के पास बेसमेंट में संचालित एक रेस्टोरेंट का निरीक्षण किया। यहां आग से बचाव के पर्याप्त इंतजाम और अग्निशमन विभाग की एनओसी नहीं मिलने पर रेस्टोरेंट को सील कर दिया गया। इसके बाद टीम रेलवे स्टेशन के सामने टाउन हॉल रोड स्थित एक रेस्टोरेंट पहुंची। जांच में यहां भी अग्नि सुरक्षा मानकों का पालन नहीं मिलने पर रेस्टोरेंट खाली कराकर सील कर दिया गया।
जांच के दौरान वैशाली रोड स्थित एक होटल में भी अग्नि सुरक्षा उपकरण और आवश्यक एनओसी नहीं मिली। कार्रवाई के निर्देश दिए जाने पर होटल संचालक ने सिटी मजिस्ट्रेट को कोर्ट ले जाने की धमकी दे दी। इस पर सिटी मजिस्ट्रेट ने तत्काल होटल खाली कराकर सभी कमरों को बंद कराया और परिसर पर नोटिस चस्पा करा दिया कि अगली सूचना तक यहां कोई व्यापारिक गतिविधि संचालित नहीं होगी। कार्रवाई के दौरान होटल संचालक ने ऊपरी हिस्से में आवास होने का हवाला देकर सील न करने की गुहार भी लगाई। सिटी मजिस्ट्रेट आशाराम वर्मा ने बताया कि अभियान के तहत दो रेस्टोरेंट सील किए गए हैं। अन्य प्रतिष्ठानों को नोटिस देकर निर्धारित समय में मानकों का पालन करने के निर्देश दिए गए हैं। जांच अभियान आगे भी जारी रहेगा।

