Ballia : जिला मजिस्ट्रेट के न्यायालय ने चार लोगों के अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र किया खारिज

कमकर जाति होकर अनुसूचित जनजाति का ले रहे थे लाभ
बलिया। मंडलीय अपीलीय फोरम आजमगढ़ के निर्देशन में जिलाधिकारी प्रवीण कुमार लक्षकार एवं कास्ट स्क्रुटनी समिति द्वारा सुनवाई करते हुए चार अनुसूचित जनजाति (खरवार) का जारी प्रमाण पत्र निरस्त कर दी है। और आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रमुख सचिव, समाज कल्याण उत्तर प्रदेश शासन अवगत कराई है। अदालती सूत्रों के मुताबिक रसड़ा तहसील अंतर्गत रत्तोपुर निवासी त्रिभुवन नारायण सिंह ने अपीलीय फोरम आजमगढ़ में एक शिकायती वाद दाखिल किया था कि प्रार्थी के गांव के ही अरविंद कुमार पुत्र भरत, भरत राम पुत्र बद्रीनाथ, अवधेश प्रसाद पुत्र स्व. पंचकौड़ी एवं कुमारी निधि पुत्री फागुलाल गलत तरीके से खरवार जाति का प्रमाण पत्र जारी करा लिए है। जबकि मूलरूप से कमकर जाति के है तथा अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र जारी कराकर सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त करते है। उक्त शिकायती प्रकीर्ण प्रार्थना पत्र का संज्ञान लेते हुए कमिश्नर आजमगढ़ द्वारा जांच कर सत्यापन का आदेश जिलाधिकारी बलिया को 13 दिसंबर 2024 को दिया गया। इसके उपरांत जिलाधिकारी श्री लक्षकार ने समिति गठित करते हुए चारों का प्रमाण पत्र सत्यापन के आधार पर निरस्त कर दी है।
त्रिभुवन नाथ यादव एडवोकेट

