Asarfi

Ballia : बहू से दुष्कर्म और तेल छिड़ककर जलाने पर आरोपी को 20 साल की सजा

width="500"

बलिया। दुष्कर्म के बाद मिट्टी का तेल छिड़कर बहू को जलाने के आरोपी ससुर को अपर सत्र न्यायाधीश (एफटीसी प्रथम) ने सोमवार को 20 साल की सजा सुनाई। घटना तीन साल पहले की है।
बैरिया थाना क्षेत्र के एक गांव के रहने वाले युवक ने पुलिस को तहरीर दी थी। उसने बताया था कि मेरी बहन की शादी छह जून 2020 को इसी थाना क्षेत्र के गांव में हुई थी। आरोप लगाया कि दहेज के लिए उसके ससुर और पति प्रताड़ित करते थे। 50 हजार रुपये और आभूषण को लेकर 25 जून 2023 की शाम ससुर ने मेरी बहन के शरीर पर मिट्टी तेल छिड़कर आग लगा दी। जिला अस्पताल में भर्ती कर छोड़कर भाग गया। सदर अस्पताल के डॉक्टरों ने प्राथमिक इलाज के बाद वाराणसी रेफर कर दिया। वहां पर इलाज के दौरान मौत हो गई।


पुलिस ने पहले तो पिता-पुत्र पर दहेज उत्पीड़न का मुकदमा दर्ज किया। हालांकि महिला की मौत के बाद दहेज हत्या और बयान के आधार पर ससुर के खिलाफ दुष्कर्म की धारा को एफआईआर में शामिल कर लिया। विवेचना के बाद बैरिया पुलिस ने आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल कर दिया। इस मामले की सोमवार को सुनवाई करते हुए अपर सत्र न्यायाधीश (एफटीसी प्रथम) ने धारा 376ए में दोषसिद्ध पाते हुए आरोपी को 20 साल की सजा सुनाई।

Spread the love

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *