Asarfi

Ballia : फर्जीवाड़ा करके रजिस्ट्री कराने के आरोपी को नहीं मिली जमानत

width="500"


मामला 70 लाख रूपये जालसाजी कर ऐंठने का
बलिया।
फर्जीवाड़ा करके जमीन बेचने तथा 70 लाख रूपये डकारने के एक मामले में सुनवाई करते हुए सीजेएम पराग यादव की अदालत ने कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत संकट मोचन कालोनी निवासी आरोपी शंकर बर्नवाल पुत्र स्व. दुखहरन साह की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। अभियोजन के अनुसार संक्षेप में घटना यह है कि संकट मोचन कालोनी निवासिनी नीलम सिंह पत्नी अरुण कुमार सिंह ने कोतवाली में रिपोर्ट लिखाई थी कि 5 दिसंबर 2022 को मौजा मनियारी जसाव अराजी नं. 69, क्षेत्रफल 253 हेक्टेयर भूमि का लवकुश पटेल मनियारी जसाव, थाना बांसडीह रोड से कबाला कराई हूं। उनके खाते में उसी दिन 20 लाख रूपये भेज दी हूं। उक्त जमीन मुझे स्वामी के सगे भाई शत्रुध्न व कृष्ण कुमार, आशीष, जयप्रकाश (चंद्रपुरा) 10 नवंबर 2022 को मेरे घर आए तथा विक्री हेतु मुझसे बात किए और बताया कि सगे भाई की जमीन है इसे बेचना चाहता हूं आप लोग के लीजिए। विश्वास में आकर ले लिए जो 70 लाख में तय हुआ और बाद में पता चला कि फर्जी करके मुझसे पैसा ठगी किए है, जिसकी सूचना कोतवाली में दी। वादिनि के तहरीर पर सात के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत है।
त्रिभुवन नाथ यादव एडवोकेट

Spread the love

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *