
बलिया। नामान्तरण वादों के समयबद्ध निस्तारण में लापरवाही एवं उदासीनता बरतने के आरोप में तहसील सदर, जनपद बलिया के तहसीलदार अतुल हर्ष को शासन ने निलंबित कर दिया है। शासन की ओर से जारी आदेश के अनुसार तहसीलदार अतुल हर्ष को सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली-1999 के नियम-4 के अन्तर्गत निलंबित करते हुए मंडलायुक्त कार्यालय, आजमगढ़ मंडल, आजमगढ़ से संबद्ध किया गया है।
तहसीलदार के खिलाफ हुई इस कार्रवाई से राजस्व विभाग में हड़कंप मचा है। शासन की कार्रवाई को राजस्व न्यायालयों में लंबित मामलों के समयबद्ध निस्तारण को लेकर सख्ती के तौर पर देखा जा रहा है। निलंबन की अवधि में तहसीलदार अतुल हर्ष को जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा। जीवन निर्वाह भत्ते की धनराशि अर्द्ध वेतन पर देय अवकाश वेतन की राशि के बराबर होगी। उन्हें जीवन निर्वाह भत्ते की धनराशि पर महंगाई भत्ता भी अनुमन्य होगा, यदि ऐसा भत्ता संबंधित अवकाश वेतन पर देय है।

