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Ballia : दुष्कर्म व हत्या करने के अभियुक्त को कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा

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फास्ट ट्रैक कोर्ट संख्या (02) रामकृपाल की न्यायालय ने शुक्रवार को खुले कोर्ट में सुनाई फैसला
बलिया।
लगभग नौ साल पूर्व नगरा थाना क्षेत्र के एक प्राथमिकशाला में अज्ञात महिला के साथ दुष्कर्म कर उसकी जघन्य हत्या कर दी गई थी, जिसमें सुनवाई करते हुए अपर सत्र न्यायाधीश, फास्ट ट्रैक कोर्ट रामकृपाल की न्यायालय में शुक्रवार को सुनवाई हुई, जिसमें कोर्ट ने अभियुक्त पर दोष सिद्ध करार करते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है व बीस हजार रुपए जुर्माने से दंडित की है। उल्लेखनीय है कि नगरा थाना क्षेत्र अंतर्गत इसारी सलेमपुर निवासी अभियुक्त खालिद अंसारी उर्फ झगड़ू पुत्र शमीम अंसारी को न्यायालय ने अभियोजन की ओर सुधीर कुमार मिश्रा व बचाव पक्ष की दलीलें सुनने के पश्चात पत्रावली के समस्त कागजातों का अवलोकन करते हुए न्यायालय ने फैसला सुनाई है। अभियोजन के मुताबिक घटना यह है कि नगरा थाना क्षेत्र के इशारी सलेमपुर पाठशाला में 31 मार्च 2016 को एक अज्ञात महिला का शव लटकते अवस्था में मिला था, जिसमें उसी विद्यालय के प्रधानाचार्य अक्षय लाल के आवेदन पर अज्ञात के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत हुआ। विवेचना के दौरान अभियुक्त का नाम प्रकाश में आया।
त्रिभुवन नाथ यादव एडवोकेट

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