You can find updated Android installation instructions and app information on BC Game APK India.

Asarfi

Ballia : पत्नी हंता को कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास व लगाया दस हजार जुर्माना

width="500"


फास्ट ट्रैक कोर्ट संख्या एक के न्यायाधीश ज्ञान प्रकाश त्रिपाठी ने दो वर्ष पांच माह पांच दिन में सुनाई फैसला
बलिया।
लगभग ढाई साल पूर्व दोकटी थाना क्षेत्र के लक्ष्मण छपरा गांव में किसी बात को लेकर पति व पत्नी के बीच वाद-विवाद के चलते गुस्सा में पति ने उसे धक्का दे दिया और पत्नी बेहोश होकर जमीन पर गिर गई। अंततोगत्वा इलाज के दौरान सदर अस्पताल बलिया में रंजू देवी ने दम तोड़ दिया। वहीं मामला अपर सत्र न्यायाधीश/फास्ट ट्रैक कोर्ट संख्या एक ज्ञान प्रकाश त्रिपाठी के न्यायालय में बुधवार को सुनवाई हुई, जिसमें न्यायालय ने अभियुक्त पति श्याम बाबू ठाकुर को हत्या के जुर्म में दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है और जुर्माना भी लगाई है। अदालती सूत्रों के मुताबिक अभियोजन के अनुसार यह घटना दोकटी थाना क्षेत्र के लक्ष्मण छपरा गांव में 20 जुलाई 2022 को मामूली बात को लेकर पति पत्नी के बीच विवाद में घटित हुआ था। लक्ष्मण छपरा गांव के चौकीदार नंदकिशोर के तहरीर पर पति श्याम बाबू ठाकुर के विरुद्ध हत्या के जुर्म में मुकदमा दर्ज हुआ था। अपने दिए गए तहरीर में चौकीदार ने लिखा था कि घटना के दिन सुबह में मुझे सूचना मिली कि एक महिला रंजू व उसके पति के साथ किसी बात को लेकर विवाद हो गया और पति ने गुस्सा में धक्का दे दिया और वह गिर कर बेहोश हो गई और सदर अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। विवेचक द्वारा जांच पूरी करने के उपरांत 22 मार्च 2023 को न्यायालय में चार्जशीट दाखिल कर दिया, जिसमें अभियोजन पक्ष से विजय शंकर पांडे ने समस्त अभियोजन की कार्यवाही समाप्त कराई तथा बचाव पक्ष ने अपना तर्क प्रस्तुत किया। सम्यक विचारोपरांत न्यायालय ने फैसला सुनाई है।
त्रिभुवन नाथ यादव एडवोकेट

Spread the love

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *