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Ballia : ससुर के हत्यारिन बहू को आजीवन कारावास एवं एक लाख एक हजार जुर्माना

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बलिया। लगभग दो साल पूर्व सहतवार थाने अंतर्गत उसी कस्बा के वार्ड नंबर 1 में संपति बंटवारे के विवाद को लेकर अपने बहू और बेटो ने लाठी डंडे से पीट पीट ससुर मोतीचंद्र को मौत के घाट उतार दिए थे जिसमें परीक्षण के अंतिम दिन जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार झा की न्यायालय ने अभियुक्ता बहू शिवकुमारी देवी को दोषी करार दी है और आजीवन कारावास की सजा सुनाई है साथ ही अभियुक्त पर एक लाख दस हजार रुपए जुर्माना भी लगाई। इसी मामलों में न्यायालय ने मृतक के अन्य बेटे अभियुक्त अमर नीतू एवं बबलू को साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त भी कर दिए है।

अभियोजन के मुताबिक वादिनि पूनम पत्नी छोटेलाल ने जो मृतक की बहू है ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है कि 9 जुलाई 2023 को सुबह 9 बजे संपति बंटवारे के विवाद को लेकर अभियुक्त गण लाठी डंडे से ससुर मोतीचंद्र को पीट पीट कर बुरी तरह घायल कर दिए। अंत में सदर अस्पताल में उसी दिन उनकी मृत्यु हो गई। विवेचना पूरी होने के उपरांत विवेचक ने न्यायालय में बबलू, शिवकुमारी, अमर एवं नीतू देवी के विरुद्ध चार्जशीट भेजा और सीजेएम के न्यायालय ने संज्ञान लेते हुए 16 अक्टूबर 2023 को सत्र परीक्षण हेतु सुपुर्द कर दी। इस मामले में अभियोजन पक्ष से सजीव कुमार सिंह तथा बचाव पक्ष से विवेकलाल श्रीवास्तव ने अपना अपना तर्क प्रस्तुत किया।

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