
बलिया। बैरिया थाना में दर्ज गोवध निवारण अधिनियम के मामले में वांछित 50 हजार रुपये के इनामी आरोपी को एसटीएफ और बैरिया पुलिस की संयुक्त टीम ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपी को शाहगंज क्षेत्र से मुखबिर की सूचना पर पकड़ा गया।
पुलिस के अनुसार, 17 दिसंबर 2025 को बैरिया थाना में उत्तर प्रदेश गोवध निवारण अधिनियम तथा पशु क्रूरता अधिनियम की धारा 11 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। मामले में फरार चल रहे आरोपी अंकुश यादव उर्फ बंटी पुत्र राजेश यादव निवासी राजापुर पोस्ट हुबीगंज थाना दीदारगंज जनपद आजमगढ़ पर 50 हजार रुपये का इनाम घोषित था।
पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह के निर्देशन में अवैध शराब और गोतस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत अपर पुलिस अधीक्षक संजय वर्मा एवं क्षेत्राधिकारी बैरिया मो. फहीम कुरैशी के पर्यवेक्षण में बैरिया पुलिस और एसटीएफ टीम कार्रवाई कर रही थी। इसी क्रम में एसटीएफ मुख्यालय लखनऊ की टीम ने मंगलवार को शाहगंज कस्बे स्थित रामलीला मैदान गेट के सामने जनसेवा केंद्र के पास से आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।
पूछताछ में आरोपी ने बताया कि घटना में प्रयुक्त ट्रक उसके नाम से पंजीकृत है, जबकि घटना के समय वाहन को रामबुझ यादव निवासी कोहड़ा थाना शाहगंज जनपद जौनपुर चला रहा था। पुलिस ने आरोपी को न्यायालय भेज दिया है।
पुलिस के मुताबिक आरोपी के खिलाफ आजमगढ़ जिले के फूलपुर और दीदारगंज थाना में भी आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। गिरफ्तारी करने वाली टीम में एसटीएफ के उपनिरीक्षक जावेद आलम, उपनिरीक्षक चंद्रप्रकाश मिश्र, मुख्य आरक्षी बरनाम सिंह, मुख्य आरक्षी यशवंत कुमार सिंह तथा आरक्षी चालक अफजाल शामिल रहे।

