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Ballia : फरार अभियुक्त के विरुद्ध कोर्ट ने जारी किया कुर्की वारंट

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अभियुक्त को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश करने का दिया आदेश
बलिया।
रेवती थाना क्षेत्र अंतर्गत लगभग ढाई साल पूर्व मुकदमे बाजी के रंजिश को लेकर रंजीत साहनी नामक व्यक्ति को पीट-पीट कर जान लेने के मामले में सुनवाई करते हुए विशेष न्यायाधीश इ.सी एक्ट महेश चंद्र वर्मा की न्यायालय ने साक्ष्य के अभाव में 6 आरोपितों को दोष मुक्त कर दी है और गैर हाजिर अभियुक्त शंभू साहनी को दोषी करार देते हुए फरारी उद्घोषणा के साथ ही कुर्की वारंट जारी करती है एवं शो व्यक्ति को आदेशित की है कि फरार अभियुक्त को गिरफ्तार कर 27 जनवरी 2025 को सुबह 10 बजे न्यायालय में पेश किया जाए, जिसके दंड पर सुनवाई उसी दिन सुनाया जाएगा। अभियोजन के मुताबिक रेवती थाना क्षेत्र के गोपाल नगर गांव निवासी वादी मुकदमा इंद्रजीत साहनी ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 9 अगस्त 22 को समय करीब अपराह्न 3ः30 बजे अपने छोटे भाई रणजीत के साथ मोटरसाइकिल से लौट रहा था कि जैसे ही द्वारिका के घर के पास पहुंचा अभियुक्त हरेंद्र शंभू नागेंद्र वह अन्य लोगों ने हम दोनों पर गिरते हुए प्रहार कर दिए, जिसमें रंजीत बुरी तरह जख्मी हो गया और बलिया अस्पताल जाते समय रास्ते में ही दम तोड़ दिया। इस मामले में हरेंद्र, नागेंद्र, जितेंद्र, राजीव रंजन सिंह उर्फ लाल साहब द्वारिका व सुजीत साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिए गए हैं और गैरहाजिर अभियुक्त शंभू साहनी पुत्र द्वारिका साहनी भाखर रेवती के विरुद्ध न्यायालय ने कार्रवाई की है।
त्रिभुवन नाथ यादव एडवोकेट

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