Ballia : दवा व्यापारी को गोली मारने वाला बदमाश पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार

संपत्ति विवाद में बदमाशों को दी गयी थी हत्या की सुपारी
बलिया। पिछले दिनों दवा व्यापारी सहित दो गोली कांड मामले के आरोपियों को पुलिस ने बीती देर रात अलग-अलग जगह हुई मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। बदमाशों के पैर में गोली लगी है, दोनों का उपचार जिला अस्पताल में चल रहा है।
अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी कृपाशंकर ने बताया कि बुधवार को दो बजे भोर में माल्देपुर तिराहा पर कोतवाली पुलिस चेकिंग कर रही थी, उसी दौरान एक संदिग्ध मोटर साइकिल पर बैठे व्यक्तियों को रुकने का इशारा किया गया, लेकिन वह बिना रुके तेजी से ग्रीन फील्ड की तरफ से भागने लगे।
पुलिस टीम ने पीछा किया। बाइक सवार अपने को पुलिस से घिरता देख पुलिस पार्टी पर ग्रीन फील्ड के पास जान से मारने की नीयत से फायर कर दिया गया। पुलिस टीम ने आत्मरक्षार्थ जवाबी कार्यवाही में एक बदमाश के बाएं पैर में गोली लग गई। दूसरा बदमाश रोहित वर्मा उर्फ सरल निवासी देवरिया खुर्द थाना फेफना अंधेरे का फायदा उठाकर भाग निकला। पूछताछ के क्रम में घायल बदमाश ने अपना नाम मुकेश सिंह उर्फ अंशु सिंह निवासी पियरौटा थाना रेवती बताया। बताया कि 21 मई की सुबह दवा व्यापारी अरुण गुप्ता निवासी कासिम बाजार को जान से मारने की नियत से हमलोगों ने अवैध असलहे से फायर किया था। घटना में शामिल दूसरा साथी रोहित वर्मा उर्फ सरल मौके से भाग निकला। पुलिस ने मुकेश के पास से एक पिस्टल कारतूस व 10 हजार 500 रुपये और एक बाइक बरामद हुई।
वहीं इस संबंध में पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह ने इसका खुलासा करते हुए बताया कि अभियुक्त अखिलेश कुमार गुप्ता उर्फ पप्पू गुप्ता पुत्र स्व. कन्हैया प्रसाद निवासी कासिम बाजार थाना कोतवाली को बुधवार को गिरफ्तार किया गया। घटना में अब तक सीसीटीवी फुटेज, वैज्ञानिक साक्ष्यों एवं मुखबिर की सूचना पर यह तथ्य प्रकाश में आये है, कि अभियुक्त अभिषेक गुप्ता सेठू पुत्र अखिलेश कुमार गुप्ता निवासी कासिम बाजार थाना कोतवाली जनपद बलिया द्वारा अपने पिता अखिलेश कुमार गुप्ता तथा अपने साथी रोहित व अमित गुप्ता के साथ मिलकर संपत्ति के विवाद को लेकर मुकेश कुमार सिंह उर्फ अंशु सिंह उर्फ रुद्रा सिंह पुत्र दिलिप सिंह निवासी पियरौटा थाना रेवती, रोहित वर्मा उर्फ सरल पुत्र ठाकुर प्रसाद निवासी देवरिया खुर्द थाना फेफना को मुकदमा पीडित अरुण कुमार गुप्ता को जान से मारने की लिए रुपये दिये थे तथा घटना कारित करने के उपरान्त दोनों को 01 मारूती कार व एक-एक सोने की चेन देने का वादा किया था। पुलिस ने अभियुक्त के खिलाफ विधिक कार्रवाई करते हुए न्यायालय चालान कर दिया।

