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Ballia : मनियर में फिर होगी वर्चस्व की लड़ाई

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दो मई को मतदान एवं पांच मई को होगी मतगणना
बलिया।
नगर पंचायत मनियर में एक बार फिर वर्चस्व की लड़ाई होगी। दो लोगों के वर्चस्व की लड़ाई में किसका उम्मीदवार नगर पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठेगा? यह पांच मई को मतगणना के दिन ही पता चल सकेगा। जिलाधिकारी प्रवीण कुमार लक्षकार 10 अप्रैल को नगर पंचायत मनियर में चुनाव की अधिसूचना जारी कर सकते है। वैसे, मनियर नगर पंचायत में बुचिया देवी का होर्डिंग-पोस्टर दिखायी दे रहा है। वहीं, दूसरे खेमे की तरफ से अभी तक किसी उम्मीदवार के नाम की चर्चा नहीं है। अब देखना यह होगा कि इस बार के उपचुनाव में नगर पंचायत अध्यक्ष कौन होता है? जिले की निगाह इस समय मनियर नगर पंचायत के अध्यक्ष पद के चुनाव पर टिकी है।

बांसडीह विधानसभा क्षेत्र का नगर पंचायत मनियर इन दिनों राजनैतिक सुर्खियों में है। बताते चले कि हाईकोर्ट की ओर से नगर पंचायत मनियर की अध्यक्ष रही रितू देवी के निर्वाचन को अवैध करार दिये जाने एवं नये सिरे से चुनाव कराने के आदेश के क्रम में राज्य निर्वाचन आयोग ने उपचुनाव की अधिसूचना जारी कर दी है। राज्य निर्वाचन आयुक्त राजप्रताप सिंह की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार अध्यक्ष पद के लिए दो मई को मतदान और पांच मई को मतगणना होगी। इस दौरान 10 से 15 अप्रैल तक नामांकन पत्र भरे जायेंगे। नाम वापसी की अंतिम तिथि 19 अप्रैल तथा 21 अप्रैल को चुनाव चिन्ह का आवंटन होगा।

जाने, क्या था पूरा मामला
बलिया। बताते चले कि 11 मई 2023 को हुए निकाय चुनाव और इसके बाद 13 मई 2023 को घोषित परिणाम के विरोध में नगर पंचायत मनियर के अध्यक्ष के चुनाव में दूसरे नंबर पर रही बुचिया देवी ने जिला सत्र न्यायालय में वाद दाखिल किया था। आरोप लगाया था कि रितू देवी ने अध्यक्ष पद के लिए निर्धारित आयु से कम आयु होने पर अपनी शैक्षिक अभिलेखों में कूटरचना कर अपनी आयु को 32 वर्ष दर्शाया है। इसके पूर्व बुचिया देवी ने इसकी शिकायत जिलाधिकारी एवं बेसिक शिक्षा अधिकारी से की थी। जांच के बाद तत्कालीन बीएसए मनिराम ने 25 मई 2023 को धोखाधड़ी के आरोप में शहर कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया था। इधर, जिला सत्र न्यायालय में यह मामला विचाराधीन था। इसमें जिला सत्र न्यायाधीश ने रितू देवी का निर्वाचन रद्द करने और बुचिया देवी को अध्यक्ष नियुक्त करने का फैसला सुनाया था।

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