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Ballia : निजी वीडियो वायरल करने के आरोप में तीन पर केस, मोबाइल जब्त

साइबर सेल को भेजे गए फोन, डिलीट वीडियो रिकवर कराने का प्रयास

बांसडीह (बलिया)। कोतवाली क्षेत्र की एक महिला का निजी वीडियो कथित रूप से वायरल करने के मामले में बांसडीह कोतवाली पुलिस ने तीन लोगों के खिलाफ आईटी एक्ट की धारा 67 के तहत मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस ने तीनों आरोपितों के मोबाइल फोन जब्त कर साइबर सेल को जांच के लिए भेजे हैं। मामले की विवेचना जारी है।

पीड़िता ने पुलिस को दी तहरीर में केवरा निवासी अजीत मिश्रा उर्फ चंदन, डुमरी सरया निवासी गणेश गुप्ता तथा शहर कोतवाली क्षेत्र के जमुआ निवासी आलोक सिंह उर्फ मोनू पर निजी वीडियो को बिना अनुमति प्रसारित और आपस में साझा करने का आरोप लगाया है। महिला का कहना है कि वीडियो प्रसारित किए जाने से उसकी निजता और प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा है। पीड़िता के मुताबिक, आरोपितों में से एक ने फोन पर बातचीत के दौरान तथा एसएचओ के समक्ष भी वीडियो मिलने की बात स्वीकार की थी। महिला का दावा है कि इस संबंध में उसके पास ऑडियो-वीडियो साक्ष्य भी मौजूद हैं।

वहीं पीड़िता ने पुलिस द्वारा जब्त किए गए मोबाइल की जांच को लेकर भी सवाल उठाए हैं। उसका आरोप है कि तीनों के पास एक से अधिक मोबाइल फोन हैं और जिन फोन को पुलिस ने जब्त किया है, उनमें से वीडियो पहले ही डिलीट किया जा चुका है। ऐसे में अन्य मोबाइल फोन की भी जांच किए जाने की मांग की गई है। प्रभारी निरीक्षक राकेश कुमार सिंह ने बताया कि तीनों आरोपितों के मोबाइल फोन जब्त कर लिए गए हैं। तकनीकी सेल की मदद से डिलीट वीडियो को रिकवर कराने का प्रयास किया जा रहा है। मामले में उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर जांच की जा रही है।

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