
बलिया। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी मनीष कुमार सिंह ने फर्जी शैक्षिक और जाति प्रमाण पत्रों के आधार पर नौकरी हासिल करने वाले सहायक अध्यापक सुनील कुमार को बर्खास्त कर दिया है। 22 अप्रैल को जारी आदेश के अनुसार आरोपी शिक्षक की सेवा तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी गई है और उसके खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं।
उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद से संचालित 2004 विशिष्ट बीटीसी चयन प्रक्रिया के माध्यम से सुनील कुमार पुत्र हरि प्रसाद का चयन सहायक अध्यापक के पद पर हुआ था। सुनील कुमार वर्तमान में नगरा ब्लॉक के प्राथमिक विद्यालय भोजपुर टिटिही में तैनात था।
28 जून 2025 को हरिंद्र प्रसाद ने शपथ पत्र के माध्यम से शिकायत दर्ज कराई। जांच के दौरान सुनील कुमार के हाईस्कूल, इंटरमीडिएट और बीटीसी प्रशिक्षण के अंकपत्र व प्रमाण पत्र कूटरचित पाए गए। जाति प्रमाण पत्र भी फर्जी निकला। सुनील दबगर जाति का है, जो एससी में आता है लेकिन उसने एसटी का प्रमाणपत्र लगाया था। सचिव बेसिक शिक्षा परिषद के निर्देशों पर बीएसए ने मामले की विस्तृत जांच कराई। 30 जुलाई 2025 को आरोपी शिक्षक को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था।
शिक्षक का स्पष्टीकरण संतोषजनक नहीं पाया गया। बीएसए ने उसकी नियुक्ति निरस्त करते हुए सेवा समाप्ति का आदेश जारी कर दिया। सुनील कुमार के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई जाएगी। नगरा के खंड शिक्षा अधिकारी आरपी सिंह ने कहा कि जल्द ही प्राथमिकी दर्ज कराई जाएगी।

