Asarfi

Ballia : पाक्सो एक्ट में अभियुक्त को 25 वर्ष का सश्रम कारावास

width="500"

बलिया। न्यायालय ने दुष्कर्म और पाक्सो एक्ट के एक अभियुक्त को 25 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही, अभियुक्त पर 25 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि यदि अभियुक्त अर्थदंड का भुगतान नहीं करता है, तो उसे 6 माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा। यह फैसला विशेष न्यायाधीश (पाक्सो एक्ट) कोर्ट संख्या-8, जनपद बलिया द्वारा सुनाया गया। यह मामला थाना रसड़ा में पंजीकृत किया गया था, जिसमें अभियुक्त सुरेंद्र राम पुत्र बेचन राम निवासी कोप, थाना रसड़ा, जनपद बलिया को धारा 6 पाक्सो एक्ट के तहत दोषी पाया गया। अभियुक्त पर वादी की नाबालिग पुत्री के साथ दुष्कर्म का प्रयास करने का आरोप था। पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा चलाए जा रहे अभियान “ऑपरेशन कनविक्शन” के तहत यह कार्रवाई की गई। पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल और अभियोजन विभाग की प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरूप न्यायालय ने यह निर्णय दिया। अभियोजन अधिकारी राकेश कुमार पाण्डेय ने इस मामले में पैरवी की।

Spread the love

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *