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Ballia : बलिया नगर पालिका में स्वकर प्रणाली लागू, टैक्स दरों को लेकर बढ़ा विवाद

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बलिया। नगर पालिका परिषद ने स्वकर प्रणाली के तहत गृहकर वसूली शुरू कर दी है। इस नई प्रणाली का मुख्य उद्देश्य नगर पालिका की आय बढ़ाना है ताकि छोटे-मोटे कार्यों के लिए शासन के आगे हाथ न फैलाना पड़े। नगर विकास विभाग का मानना है कि आय बढ़ने पर सफाई व्यवस्था, नाली निर्माण, पानी की सप्लाई जैसी मूलभूत सुविधाओं में सुधार होगा।
अब तक नगर पालिका परिषदों और नगर पंचायतों में भवन या भूमि पर कर लगाने की कोई स्पष्ट नियमावली नहीं थी। इस वजह से टैक्स वसूली में मनमानी होती रही। कहीं नाम मात्र का कर वसूला जाता था तो कहीं लाखों रुपये का टैक्स लगा दिया जाता था, जिससे कई मामले कोर्ट में लंबित हो गए। इस स्थिति को खत्म करने के लिए राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश नगर पालिका (भवन या भूमि या दोनों के वार्षिक मूल्य पर कर) नियमावली-2021 को मंजूरी दी।

नई व्यवस्था के प्रावधान
इस नियम के तहत भवन स्वामी को सर्किल रेट के आधार पर स्वयं अपना कर निर्धारण करना होगा और रजिस्ट्री की कॉपी के साथ भवन का विवरण नगर पालिका में देना होगा। विवरण में कमरों, बरामदे, रसोई, बालकनी आदि की जानकारी शामिल होगी। गलत जानकारी देने पर दोगुना या तीन गुना जुर्माना लगेगा। समय पर प्रपत्र न भरने पर 1000 रुपये का अर्थदंड देना होगा। पुराने भवनों के लिए बड़ी राहत दी गई है। 10 साल पुराने भवनों पर 25 प्रतिशत, 10 से 20 साल पर 32.5 प्रतिशत और 20 साल से ज्यादा पुराने भवनों पर 40 प्रतिशत की छूट मिलेगी। लेकिन किराए पर चल रहे भवनों पर अतिरिक्त कर लगाया जाएगा। वहीं, व्यवसायिक उपयोग करने वालों से दो से तीन गुना अधिक कर लिया जाएगा।

विवाद और जनता की नाराजगी
बलिया नगर पालिका द्वारा स्वकर प्रणाली लागू कर दी गई है, लेकिन टैक्स दरें अधिक होने से जनता में भारी नाराजगी है। जो लोग अब तक टैक्स नहीं देते थे या नाम मात्र का कर देते थे, उन्हें सबसे ज्यादा परेशानी हो रही है। जानकारी के अभाव में लोग भ्रमित और डरे हुए हैं। स्थिति ऐसी बन गई है कि विरोध में लोग हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की चर्चा कर रहे हैं। यदि मामला कोर्ट में गया तो लंबे समय तक अटका रहेगा, जिससे नगर पालिका की आय बढ़ाने की योजना पर असर पड़ेगा।

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