Ballia : प्रेम प्रपंच में हुई हत्या के अभियुक्त बाप-बेटे को मिली आजीवन कारावास की सजा

नृशंस हत्या करने के मामले में जिला जज अमितपाल सिंह ने सोमवार को खुले कोर्ट में सुनाई फैसला
बलिया। लगभग तीन वर्षों पूर्व नरही थाना अंतर्गत नारायनपुर गांव में 25 वर्षीय युवक को बुलाकर जघन्य हत्या कर दी गई थी और मृतक मंगल को साक्ष्य छुपाने के उद्देश्य से शव को झाड़ी में फेंक दी गई थी है। उसी मामले में सोमवार को सुनवाई करते हुए जिला एवं सत्र न्यायाधीश अमित पाल सिंह की न्यायालय ने अभियुक्त बाप-बेटे को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है तथा पंद्रह हजार रूपये जुर्माना भी लगाई है। जुर्माने की धनराशि जमा नहीं करने पर अतिरिक्त छः मास की सजा भुगतनी होगी। वहीं न्यायालय ने अभियुक्ता मां बेटी को साक्ष्य के अभाव में दोष मुक्त कर दी है। उल्लेखनीय है कि नरही थाना क्षेत्र के नारायनपुर गांव निवासी अभियुक्त गण विनोद राजभर पुत्र राम आशीष तथा राम आशीष राजभर को जिला जज की न्यायालय ने हत्या व शव छुपाने के जुर्म में आजीवन कारावास की सजा से दंडित की है। अभियोजन के मुताबिक नरही थाना क्षेत्र के नारायनपुर गांव निवासी राजनाथ यादव ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसके बेटे मंगल को गांव के ही अभियुक्त गण 10 नवंबर 2021 को शाम करीब 6 बजे घर से बुलाकर तथा रात्रि में सभी मिलकर उसकी नृशंस हत्या कर दिए और शव भी छुपा दिए है। इसके बाद मैं व मेरा भतीजा हरिओम उसके घर गए तो देखे कि खून गिरा हुआ था तथा शव छुपाने के लिए हाथ पैर बांध कर झाड़ी में फेंक दिए थे। वादी के तहरीर पर चार अभियुक्तों विनोद, राम आशीष, रंजू व फूलकुमारी के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत हुआ। इसके बाद जब विवेचक द्वारा मुकदमे की छानबीन शुरू को गई तो पता चला कि मूल मामला प्रेम प्रपंच से संबंधित है, जिसमें युवा को जान गवानी पड़ी। पूरी जांच के उपरांत पुलिस ने न्यायालय में 15 अप्रैल 2022 को चार्जशीट प्रस्तुत कर दी। इसके बाद अभियोजन की ओर से संजीव कुमार सिंह ने सभी गवाहों की गवाही पूरी कराई और बचाव पक्ष ने भी अपना पक्ष प्रस्तुत किया।
त्रिभुवन नाथ यादव एडवोकेट

