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Ballia : दरोगा के विरुद्ध कारण बताओ नोटिस सहित गिरफ्तारी वारंट जारी

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विशेष न्यायाधीश ने पुलिस अधीक्षक मऊ से गिरफ्तार कर कोर्ट में प्रस्तुत करने का दिया आदेश
मऊ एस पी से दरोगा की पेंशन भी रोकने हेतु पारित की आदेश
बलिया।
रसड़ा थाना अंतर्गत एक गांव में लगभग साढ़े छः वर्ष पूर्व नाबालिग किशोरी के साथ छेड़छाड़ की घटना घटित होने के मामले में विवेचक को बार-बार कोर्ट में गवाही हेतु बुलाया जा रहा है, लेकिन विवेचक तत्कालीन दरोगा वीरेंद्र सिंह आदेश की अवहेलना करते हुए उपस्थित नहीं हो रहे है और फिलहाल मऊ जनपद में सराय लखंसी (रत्तोपुर) में निवास करते है, जिसमें सुनवाई करते हुए विशेष न्यायाधीश पाक्सो कोर्ट संख्या (08) प्रथमकांत की अदालत ने उसके खिलाफ कारण बताओ नोटिस समेत गिरफ्तारी वारंट का आदेश जारी करते हुए पुलिस अधीक्षक मऊ को आदेशित की है कि वीरेंद्र सिंह को गिरफ्तार कराकर नियत तिथि को कोर्ट में प्रस्तुत किया जाय और साथ ही पेंशन रोकने हेतु आदेश पारित की है। अदालती सूत्रों के मुताबिक रसड़ा थाना अंतर्गत एक गांव में 11 मई 2017 को नाबालिग के साथ छेड़छाड़ की घटना घटित हुई थी, जिसका ट्रायल उक्त कोर्ट में गवाही में चल रहा है, जिसमें अदालत द्वारा विवेचक को बार-बार बुलाया जा रहा है, लेकिन विवेचक द्वारा एक्शन प्लान के तहत चल रही पत्रावली को भी नजर अंदाज करते हुए उपस्थित नहीं हो रहे है, जस पर खफा अदालत ने तत्कालीन विवेचक के विरुद्ध उक्त आदेश पारित की है।
त्रिभुवन नाथ यादव एडवोकेट

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