Ballia : कार्डधारकों को 11 से 25 मार्च के मध्य होगा खाद्यान्न का वितरण

बलिया। जनपद के अन्त्योदय एवं पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अन्तर्गत 11 मार्च से 25 मार्च के मध्य खाद्यान्न का वितरण निशुल्क किया जायेगा। यह जानकारी जिलापूर्ति अधिकारी देवमणि मिश्र ने देते हुए बताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अन्तर्गत बाजरा वितरण के लिए चयनित क्षेत्र नपं- रेवती, सहतवार, बांसडीह व मनियर तथा विख-बांसडीह, बेरूआरबारी, रेवती (ग्राम पंचायत भोपालपुर व चौबेछपरा को छोडकर) में प्रचलित अन्त्योदय लाभार्थीयों को प्रति कार्ड 14 किग्रा गेहू, 14 किग्रा चावल तथा 07 किग्रा बाजरा (कुल 35 किग्रा) खाद्यान्न का निरूशुल्क वितरण किया जायेगा।
इसके अतिरिक्त जनपद के शेष अंत्योदय लाभार्थीयों को प्रति कार्ड 14 किग्रा गेहू व 21 किग्रा चावल का वितरण किया जायेगा। अंत्योदय कार्डधारकों को त्रैमास जनवरी, फरवरी व मार्च 2025 के सापेक्ष 03 किग्रा चीनी प्रति कार्ड 18 रूपये प्रति किग्रा की दर से 54 रूपये में वितरण सुनिश्चित कराया जायेगा। अंत्योदय कार्डधारकों को चीनी के सम्बन्ध में पोर्टेबिलिटी की सुविधा अनुमन्य नही होगी। लाभार्थी मूल दुकान से ही चीनी प्राप्त कर सकेंगे।
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अन्तर्गत आच्छादित पात्र गृहस्थी लाभार्थीयों को प्रति यूनिट 02 किग्रा गेहू व 03 किग्रा चावल (प्रति यूनिट 05 किग्रा खाद्यान्न) का निशुल्क वितरण किया जायेगा। जिन कार्डधारकों के अंगूठा ई-पास मशीन पर आधार प्रमाणीकरण में असफल हो जायेगे, उन्हे मोबाइल ओटीपी आधारित प्राक्सी के माध्यम से 25 मार्च को वितरण किया जायेगा।

