Ballia : नाबालिग के साथ दुष्कर्म व हत्या के अभियुक्त को आजीवन कारावास, चालीस हजार लगा जुर्माना

विशेष न्यायाधीश पाक्सो कोर्ट ने खुले कोर्ट में सुनाई फैसला
बलिया। नाबालिग किशोरी के साथ रेप करने व उसकी जघन्य हत्या करने के मामले में सुनवाई करते हुए विशेष न्यायाधीश पाक्सो कोर्ट संख्या (08) प्रथमकांत की न्यायालय ने दुबहड़ थाना अंतर्गत कछुवा गांव निवासी अभियुक्त रोहित सिंह पुत्र जितेंद्र बहादुर सिंह को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है तथा चालीस हजार रूपये जुर्माने से भी दंडित किया। अभियोजन के अनुसार घटना के बारे में बांसडीह रोड थाने में टाउन पालिटेक्निक कॉलेज के प्रवक्ता विजय कुमार सिन्हा ने रिपोर्ट लिखवाई थी कि 23 मई 2021 को मेरे विद्यालय में लगे सुरक्षा गार्ड विक्की सिंह पुत्र अरविंद सिंह वघेजी (फेफना) द्वारा सूचना दिया कि प्रातः 5ः40 बजे देखा गया है कि विद्यालय परिसर में स्थित हॉस्टल के पीछे एक अज्ञात महिला का शव पड़ा है देखने से ऐसा लगता है कि किसी ने उसकी हत्या कर दी है के आधार पर मुकदमा पंजीकृत हुआ। विवेचक द्वारा गहनता से जब जांच की गई तो सारे राज खुल गए और अभियुक्त गिरफ्तार हो गया। इस मामले में 23 मई 2021 को मामला दर्ज हुआ। जांचोपरांत 2 जुलाई 2021 को पुलिस ने चार्जशीट प्रेषित कर दी। न्यायालय द्वारा 14 जुलाई 2021 को संज्ञान की गई और 18 अगस्त 2021 को आरोपी का आरोपी बना। इसी दरम्यान आयोजन पक्ष ने वादी मुकदमा समेत नौ गवाहों की गवाही कराई, जिसमें पैरोकार विनय कुमार बांसडीह रोड में गवाह उपस्थित कराया। इसके उपरांत उभय पक्षों की दलीलें सुनने के उपरांत न्यायालय ने उक्त फैसला सुनाई है।
त्रिभुवन नाथ यादव एडवोकेट

