Ballia : गला रेत कर कातिलाना हमला करने के अभियुक्त को आठ साल का सश्रम कैद की सजा

अपर जिला जज, फास्ट ट्रैक कोर्ट संख्या तीन ने सुनाई फैसला
बलिया। मुकदमे बाजी के रंजिश में गला रेत कर कातिलाना हमला करने के एक मामले में सुनवाई करते हुए अपर सत्र न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक) कोर्ट संख्या तीन हरिश्चंद्र की न्यायालय ने कोतवाली थाना अंतर्गत राजेंद्र नगर निवासी अभियुक्त राजेश तुरहा को दोषी ठहराते हुए आठ साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है तथा पांच हजार रूपये जुर्माना भी लगाई है। जुर्माने की धनराशि नहीं जमा करने पर अतिरिक्त दो माह का कारावास भुगतना होगा। अभियोजन के मुताबिक घटना यह है कि कोतवाली थाना अंतर्गत राजेंद्र नगर निवासिनी लालसा देवी ने कोतवाली में शिकायत दर्ज कराई थी कि मुकदमे के रंजिश मेरे पति हरेंद्र को पहली जुलाई 2018 को सुबह 9 बजे अभियुक्त द्वारा गला रेत कर जान से मारने की कोशिश किया गया था। वह घटनास्थल पर गिरकर खून से लथपथ होकर छटपटा रहे थे। वादिनि के आवेदन पर कोतवाली पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया और आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। तत्पश्चात विवेचक द्वारा जांच पूरा करने के उपरांत न्यायालय में 20 अगस्त 2018 को चार्जशीट प्रेषित कर दिया। सीजेएम के न्यायालय ने 28 अगस्त 2018 को संज्ञान लेते हुए सेशंस कोर्ट सुपुर्द कर दी। फिर न्यायालय ने उभय पक्षों को दलीलें सुनने व समस्त कागजातों का अवलोकन करते हुए फैसला सुनाई है।
त्रिभुवन नाथ यादव एडवोकेट

