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Ballia : पेट्रोल पंप मालिक सहित दो अन्य के विरुद्ध धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज

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चितबड़ागांव (बलिया)।
नगर पंचायत निवासी एवं श्रीनाथ बाबा पेट्रोल पंप गोविंदपुर, भरौली के मालिक राजीव गुप्ता पुत्र श्रीपति नारायण गुप्त के साथ आलोक कुमार सिंह व सुनील कुमार तिवारी के विरुद्ध धोखाधड़ी एवं जान से मारने की धमकी से संबंधित मुकदमा चितबड़ागांव पुलिस ने दर्ज किया है। विस्तृत जानकारी के अनुसार लखनऊ के गोमती नगर निवासी संतोष कुमार सिंह पुत्र राम बालेश्वर सिंह ने क्षेत्राधिकार सदर को दिये गये आवेदन पत्र में कहा है कि राजीव कुमार गुप्त ने अपने साथ दो साथियों आलोक कुमार सिंह एवं सुनील कुमार तिवारी के साथ मिलकर पेट्रोल पंप हेतु जमीन लीज पर दिलवाने के लिए फर्जी कागजात तैयार कराकर 1 करोड़ 52 लाख रुपए ले लिया और फर्जी लीज पेपर दे कर आज तक टाल मटोल करता रहा। लगभग एक वर्ष पूर्व जमीन के नाम पर दिया गया पैसा बार-बार मांगने पर मेरा पैसा वापस नहीं कर रहे हैं और जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। इस संबंध में थाना चितबड़ागांव के प्रभारी प्रशांत चौधरी का कहना है कि क्षेत्राधिकार सदर के निर्देश पर राजीव कुमार सहित दो अन्य के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की पुरानी धारा 419, 420, 467, 468, 471, 504 व 506 के तहत मुकदमा दर्ज कर कर मामले की तफ्तीश की जा रही है।

मनीष तिवारी

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