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Ballia : न्यायालय ने अभियुक्त को दो वर्ष सश्रम कारावास की सुनाई सजा

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बलिया।
पुलिस महानिदेशक उ0 प्र0 लखनऊ द्वारा चलाये जा रहे अभियान “आपरेशन कांविकेशन” के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक विक्रान्त वीर के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन विभाग के प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप धारा 20 एनडीपीएस एक्ट के मामले में न्यायालय द्वारा दोषी करार देते हुए आरोपी 01 नफर अभियुक्त को 02 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 1000 (एक हजार रूपया) के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। 16 अक्टूबर 2024 को बलिया पुलिस के मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन विभाग के प्रभावी पैरवी से थाना रसड़ा पर पंजीकृत मु0अ0सं0 180/2020 धारा-8/20 एनडीपीएस एक्ट से सम्बन्धित प्रकरण में अभियुक्त अजय कुमार सिंह पुत्र भरत सिंह निवासी चिन्तामनपुर थाना रसड़ा बलिया को न्यायालय, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट सं-04/विशेष न्यायाधीश बलिया द्वारा धारा 20 एनडीपीएस एक्ट में दोषसिद्ध पाते हुए अभियुक्त को 02 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 1,000/-रुपये (एक हजार) के अर्थदण्ड से दण्डित किया। अर्थदण्ड अदा न करने पर अभियुक्त को 15 दिवस का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।

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