
विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण को लेकर कलेक्ट्रेट में प्रशिक्षण, डीएम ने दिए सख्त निर्देश
बलिया। विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण के अंतर्गत नोटिस की सुनवाई/प्रशिक्षण के संबंध में जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह ने सोमवार को कलेक्ट्रेट सभागार में निर्वाचन अधिकारियों के साथ प्रशिक्षण दिया। इस दौरान निर्वाचन अधिकारी (ईआरओ), सहायक निर्वाचन अधिकारी (एईआरओ) एवं अतिरिक्त निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों को उनके कार्य दायित्वों के बारे में विस्तृत दिशा-निर्देश दिए गए।
जिलाधिकारी ने ईआरओ/एईआरओ की तैनाती और उनके कार्य दायित्वों की समीक्षा की। उन्होंने निर्देश दिया कि सभी बूथों पर बीएलओ एवं सुपरवाइजर की तैनाती की सूची अनिवार्य रूप से तैयार होनी चाहिए। एईआरओ को सभी संबंधित डाटा उपलब्ध कराने तथा प्रत्येक बूथ की अद्यतन जानकारी रखने के निर्देश दिए गए। उन्होंने कहा कि सातों विधानसभाओं के अनुसार भारत निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों एवं निर्धारित टाइम टेबल की पूरी जानकारी अधिकारियों को होनी चाहिए।
दावा एवं आपत्तियों की संख्या, प्रारूप-6, प्रारूप-7 एवं प्रारूप-8 से प्राप्त आवेदनों की पूरी जानकारी प्रतिदिन बूथवार संकलित कर शाम 07 बजे तक अपडेट की जाए। उन्होंने बताया कि 06 जनवरी को मतदाता सूची का आलेख प्रकाशन होगा। नए मतदाताओं के नाम जोड़ने के लिए प्रारूप-6, दावा/आपत्ति के लिए प्रारूप-7 तथा संशोधन के लिए प्रारूप-8 भरा जाएगा। दावा/आपत्तियां 06 जनवरी से 06 फरवरी तक ली जाएंगी, जबकि 06 जनवरी से 27 फरवरी तक नोटिस जारी करने एवं निर्णय लेने की प्रक्रिया चलेगी। 11 जनवरी को बीएलओ द्वारा मतदाता सूची का वाचन किया जाएगा।
जिलाधिकारी ने बीएलओ द्वारा जारी नोटिसों की तामिला की समीक्षा के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि तीन दिन के भीतर नोटिस की तामिला सुनिश्चित की जाए और 10 जनवरी तक सभी नोटिसों की तामिला अनिवार्य रूप से पूरी होनी चाहिए, अन्यथा कठोर कार्रवाई की जाएगी। बीएलओ से तामिला रिपोर्ट विस्तार से लिखवाने के निर्देश भी दिए गए। इसके अलावा डीएम ने सभी एईआरओ को निर्देशित किया कि वे अपने मतदाता केंद्रों पर जाकर बीएलओ को वोटर लिस्ट वितरित करते समय ग्रुप फोटो लें और उसे शाम 03 बजे तक सभी ईआरओ को अपलोड करने हेतु भेजें। साथ ही स्पष्ट चेतावनी दी कि बिना अनुमति मुख्यालय छोड़ने पर संबंधित अधिकारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर कठोर कार्रवाई की जाएगी। प्रशिक्षण में एडीएम अनिल कुमार, सभी निर्वाचन अधिकारी, सहायक निर्वाचन अधिकारी, अतिरिक्त निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी आदि उपस्थित रहे।

