Ballia : देह व्यापार कराने की दोषी को 5 साल की सजा, 25 हजार रुपये अर्थदंड
बलिया। विशेष न्यायाधीश (ईसी) राम कृपाल की अदालत ने देह व्यापार कराने के मामले में आरोपी गुलशन खातून को दोषी करार देते हुए 5 साल की कैद और 25 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड का भुगतान न करने पर दोषी को एक माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।मामला वर्ष 2020 का…
