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Ballia : बैंकों के माध्यम से 10 लाख रुपये तक का ऋण एवं 5 वर्षों तक ब्याज पर अनुदान सुविधा

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बलिया। खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा स्थानीय बैंकों के माध्यम से संचालित राज्य सरकार की मुख्यमत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजनान्तर्गत जनपद के ग्रामीण क्षेत्र में निवास करने वाले 18 से 50 वर्ष के महिला एवं पुरूष लाभार्थियों हेतु स्वरोजगार सृजन का सुनहरा अवसर है।

योजना के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्र के निवासी बेरोजगारों को अपने ही गाँव में ग्रामोद्योग स्थापना के लिये स्थानीय बैंको से रूपये 10 लाख (दस लाख) तक प्रोजेक्ट सीमा के ऋण विभाग द्वारा उपलब्ध कराया जाता है। बैंक द्वारा लाभार्थी के पक्ष में स्वीकृत/वितरित पूँजीगत ऋण पर स्थापित/ कार्यरत इकाई के पक्ष में 05 वर्षों तक ब्याज की धनराशि विभाग द्वारा उपादान के रूप में दिया जाता है।

योजनान्तर्गत स्वरोजगार स्थापना हेतु इच्छुक लाभार्थियों द्वारा अपने ऋण आवेदन पत्र आवश्यक अभिलेखों सहित निवास प्रमाण पत्र, शैक्षणिक प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, परियोजना, फोटो, अनापत्ति प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र) योजना की वेवसाइट https://cmegp.data-center:co.in पर आनलाईन प्रेषित किया जा सकता है, ऑनलाईन प्रेषित आवेदन पत्रों की एक प्रति जिला ग्रामोद्योग कार्यालय में जमा करना आवश्यक है। आवेदन पत्र स्कोरिंग के आधार पर सत्यापन करते हुए सम्बन्धित बैंक शाखाओं को आनलाईन ऋण स्वीकृत/ वितरण हेतु प्रेषित किया जायेगा।

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