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Ballia : बलिया में दो गैंगलीडरों की 14.10 लाख की अवैध संपत्ति जब्त, डीएम ने दिए आदेश

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बलिया। जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह ने गैंगस्टर एक्ट के तहत दो अलग-अलग मामलों में दो गैंगलीडरों की कुल 14 लाख 10 हजार रुपये की अवैध रूप से अर्जित संपत्तियों को जब्त करने का आदेश दिया है। यह कार्रवाई मुख्यमंत्री की अपराध मुक्त नीति के तहत चल रहे अभियान का हिस्सा है। डीएम मंगला प्रसाद सिंह और पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह के नेतृत्व में अपराधियों के खिलाफ सघन कार्रवाई जारी है।
पहला मामला थाना सिकंदरपुर से संबंधित है, जहां गैंगस्टर एक्ट के तहत तैयब खान पुत्र टुनटुन खान, निवासी बसारिखपुर पर कार्रवाई की गई। जांच में पाया गया कि तैयब खान ने गौ-तस्करी, चोरी और लूट जैसी आपराधिक गतिविधियों से अर्जित धन से दो चारपहिया वाहन और एक मोटरसाइकिल खरीदी थी। इनकी कुल कीमत लगभग 13 लाख 40 हजार रुपये आंकी गई है। डीएम ने इन तीनों संपत्तियों को जब्त करने का आदेश जारी किया।
दूसरा मामला थाना कोतवाली से जुड़ा है। गैंगस्टर दीपक तिवारी पुत्र स्व. राजमोहन तिवारी, निवासी बहुआरा (वर्तमान पता बहादुरपुर, थाना कोतवाली) कई वर्षों से चोरी और लूट में संलिप्त रहा है। उसने अपराध से कमाई गई रकम से एक पल्सर मोटरसाइकिल खरीदी थी, जिसकी कीमत लगभग 70 हजार रुपये है। जिलाधिकारी ने इस वाहन को भी जब्त करने का आदेश दिया। दोनों मामलों में प्रशासनिक कार्रवाई से अपराधियों पर कड़ी नकेल कसने का संदेश दिया गया है।

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