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Ballia : देह व्यापार कराने की दोषी को 5 साल की सजा, 25 हजार रुपये अर्थदंड

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बलिया। विशेष न्यायाधीश (ईसी) राम कृपाल की अदालत ने देह व्यापार कराने के मामले में आरोपी गुलशन खातून को दोषी करार देते हुए 5 साल की कैद और 25 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड का भुगतान न करने पर दोषी को एक माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
मामला वर्ष 2020 का है। बिहार के मोतीहारी जिले के थाना पतायी क्षेत्र की एक किशोरी ने 23 नवम्बर 2020 को सदर कोतवाली में तहरीर देते हुए आरोप लगाया था कि माता-पिता की मृत्यु के बाद उसकी दूर की रिश्तेदार गुलशन खातून, निवासी लोहापट्टी, राजेंद्र नगर, उसे बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गई। उसने उसका ख्याल रखने और शादी करवाने का भरोसा दिया, लेकिन घर ले जाकर देह व्यापार के लिए दबाव बनाने लगी। विरोध करने पर किशोरी के साथ मारपीट भी की गई।


किशोरी किसी तरह वहां से भागकर पुलिस तक पहुंची और शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने तत्काल छापेमारी कर आरोपी गुलशन खातून को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। विवेचना पूरी कर पुलिस ने आरोपपत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया।
दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद विशेष न्यायाधीश (ईसी) राम कृपाल की अदालत ने गुलशन खातून को दोषी पाते हुए यह सजा सुनाई।

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